ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के अधिकारी अपने पास 1.3 लाख रुपये तक की कीमत के मोबाइल, लैपटॉप या इसी तरह के अन्य उपकरण रखने के हकदार होंगे। यही नहीं, वे चार साल बाद इन उपकरणों को वे निजी इस्तेमाल के लिए भी अपने पास रख सकेंगे। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार पात्र अधिकारी सरकारी कामकाज के लिए इतने मूल्य का मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, फैबलेट, नोटबुक, नोटपैड, अल्ट्रा-बुक, नेट-बुक या अन्य उपकरण ले सकते हैं। केंद्र सरकार के उप-सचिव और इससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पात्र होंगे। अनुभाग अधिकारियों और अवर सचिवों के मामले में स्वीकृत क्षमता के 50 प्रतिशत अधिकारियों को ऐसे उपकरण जारी किए जा सकते हैं।