ब्लिट्ज ब्यूरो
हिसार। हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा करने वाले युवाओं के आर्ट टीचर बनने का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिव्यू फैसले में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा को मान्य करार दिया। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने समकक्षता एफिडेविट दिया था जिससे 667 नव चयनित कला शिक्षकों का रास्ता साफ हो गया।
हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एचएसएससी) ने आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स के 816 पदों के लिए जनवरी 2021 में लिखित परीक्षा ली थी। मार्च में इंटरव्यू लेने के बाद 14 नवंबर 2021 को 820 की फाइनल लिस्ट जारी की। 25 नवंबर 2021 को सभी चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए पंचकूला बुला लिया गया था, लेकिन आर्ट एंड क्राफ्ट की नियुक्ति को लेकर आईटीआई डिप्लोमा धारकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई।
667 डिप्लोमाधारकों की रुकी थी नियुक्ति
जाॅइनिंग से एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के कारण 667 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी डिप्लोमाधारकों की नियुक्ति रुक गई थी, जबकि शेष 153 शिक्षकों को जॉइन करवा दिया गया था। शेष डिप्लोमा शिक्षकों ने वर्ष 2022 में विश्वविद्यालय से मिली समकक्षता रिपोर्ट के आधार पर रिव्यू याचिका दायर की।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 मार्च 2022 को रिव्यू पिटीशन को स्वीकार कर लिया और सरकार को नोटिस जारी करके ओपन सुनवाई के आदेश जारी कर दिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमाधारकों के कोर्स को आईटीआई कोर्स के समान मान लिया है।