ब्लिट्ज ब्यूरो
चेन्नई। आय से अधिक संपत्ति मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री के. पोनमुडी और उनकी पत्नी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ हो 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में दोषी पाए जाने के बाद पोनमुडी को विधायक और मंत्री के रूप में तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया गया।
जस्टिस जयचंद्रन ने फैसला सुनाते हुए पोनमुडी की पत्नी विशालाची को भी दोषी पाया। हालांकि, कोर्ट ने फैसले के अमल पर 30 दिन तक के लिए रोक लगा दी है। अदालत ने कहा था कि 72 वर्षीय के. पोनमुड़ी के पास ज्ञात स्रोतों से 1.72 करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति पाई गई है। यह संपत्ति कैसे अर्जित की गई, इसके बारे में मंत्री जानकारी नहीं दे सके।
इससे पहले 28 जून को वेल्लोर की सत्र अदालत ने इस मामले में पोनमुडी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए अगस्त में पुनर्विचार करने का फैसला लिया था। 19 दिसंबर को हाईकोर्ट ने पोनमुडी को दोषी करार दिया था, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया था।