ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों पर सेबी की जांच में दखल देने से इनकार किया है। तीन जजों की बेंच ने अडाणी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सेबी को 22 मामलों की जांच सौंपी थी जिसमें दो की जांच बाकी है।
शीर्ष अदालत ने कहा- यह साबित करने का कोई आधार नहीं है कि सेबी ने ढिलाई बरती। कोर्ट ने कहा कि बिना पुख्ता आधार के जांच सेबी से ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं।
विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करें
उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार और सेबी से नियामकीय ढांचे को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने को कहा है।
उच्चतम न्यायालय ने अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने से इन्कार किया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया फैसला।
शेयर बने राकेट
हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अनुकूल फैसला आने की उम्मीद में अडाणी समूह के शेयरों में 10 प्रतिशत तक की तेजी आई। 10 शेयरों के समूह में अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस सबसे अधिक 10 फीसदी तक चढ़ गया, जबकि अडाणी टोटल गैस 8 और एनडीटीवी के शेयर 7 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे। अडाणी ग्रीन एनर्जी, अडाणी विल्मर, अडाणी एंटरप्राइजेज और अडाणी पावर के शेयर 5-6 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे। अहमदाबाद स्थित समूह प्रमुख कंपनी अडाणी पोर्ट्स के शेयरों में 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
हिंडनबर्ग ने लगाए थे आरोप
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अरबपति गौतम अडाणी ने ‘कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ी धोखाधड़ी’ की है। पिछले महीने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है, उसे पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता।
निवेशकों की रक्षा के लिए तत्काल उपाय करें
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि निवेशकों की रक्षा के लिए तत्काल उपाय करें और कानून सख्त करें व सुधार करें।
सुप्रीम कोर्ट के पास जांच को सीबीआई आदि को स्थानांतरित करने की शक्ति है, लेकिन ऐसी शक्तियों का उपयोग केवल संयमित रूप से किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैधानिक नियामक पर सवाल उठाने के लिए अखबारों की रिपोर्टों और तीसरे पक्ष के संगठनों पर भरोसा करना आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता। कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों पर उठे सवालों को खारिज किया और कहा कि हितों के टकराव की याचिकाकर्ता की दलील बेमानी है।
भारत की विकास गाथा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा: अडाणी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अडाणी समूह के चेयरमपर्सन गौतम अडाणी ने ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाता है कि सच्चाई की जीत हुई है। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा।