ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को केंद्रीय सूचना आयोग में खाली पद भरने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि रिक्तियां नहीं भरी गईं ंतो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ही निष्प्रभावी हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने डीओपीटी को राज्य सूचना आयोगों में मंजूर पदों, रिक्तियों और वहां लंबित मामलों की कुल संख्या सहित कई पहलुओं पर सभी राज्यों से सूचना इकट्ठा करने को कहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने झारखंड, त्रिपुरा और तेलंगाना जैसे राज्यों में राज्य सूचना आयोगों का कामकाज ठप पड़ जाने की दलील पर गौर करते हुए कहा कि 2005 का सूचना का अधिकार कानून निष्प्रभावी हो जाएगा।