मनोज जैन
नई दिल्ली। सरकार ने संशोधित कौशल ऋण योजना की शुरुआत कर दी है। इसके तहत सरकार प्रवर्तित कोष से 7.5 लाख रुपये तक के कर्ज की सुविधा दी जाएगी। कर्ज के लिए किसी प्रकार की गारंटी की जरूरत नहीं होगी।
वित्त मंत्री ने बजट में मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित रूप में पेश किये जाने की घोषणा की थी। इस उपाय से हर साल 25,000 छात्रों को मदद मिलेगी। योजना शुरू किए जाने के मौके पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि पहले कौशल ऋण की सीमा केवल 1.5 लाख रुपये तक थी। कई पात्र पाठ्यक्रमों के लिए इसे अब बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये कर दिया गया है।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, एनबीएफसी को भी योजना से जोड़ा
पहले केवल अनुसूचित बैंकों को ही शामिल किया गया था, जबकि अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, एनबीएफसी आदि को भी इस योजना से जोड़ा गया है। बाद में मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, मॉडल कौशल ऋण योजना की शुरुआत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के लिए मील का पत्थर है।