ब्लिट्ज ब्यूरो
मुंबई। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के सेशन कोर्ट में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक आरोपी कोर्ट में जमानत के लिए पहुंचा था। आरोपी की जमानत होती, उससे पहले ही आरोपी की करतूत देखकर सेशन कोर्ट ने उसकी जमानत खारिज कर दी। आरोपी के वकील ने उसकी जमानत कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने किसी भी दलील को वरीयता नहीं दी और उसे फिर से जेल भेज दिया। कोर्ट के इस फैसले की खूब चर्चा हो रही है।
आरोपी चोरी के मामले में कोर्ट में जमानत के लिए पहुंचा था। चोरी करने के लिए आरोपी को एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट में जुर्माने की राशि जमा करने के बाद आरोपी को कोर्ट की तरफ से जमानत मिल भी गई थी, लेकिन आरोपी ने ऐसा काम किया कि जज को गुस्सा आ गया और आरोपी की जमानत खारिज कर दी गई। खुद की करतूत के कारण आरोपी को जेल की हवा खानी पड़ी।
कोर्ट परिसर में किया ये काम
आरोपी का नाम गोविंदा मनोज जाधव था। चोरी के मामले में गोविंद को न्यायिक दंडाधिकारी की फर्स्ट कोर्ट में एक साल की कैद की सजा और एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस मामले में उन्होंने 22 जुलाई को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील की थी। कोर्ट ने आरोपी को जमानत भी दे दी। आरोपी वेटिंग रूप में सारी प्रक्रियाओं का इंतजार कर रहा था। तभी उसने गुटखा खाया और कोर्ट परिसर के वेटिंग रूम के पिलर पर थूकने के लिए तीन पिचकारी मारी। आरोपी गोविंद की इस करतूत को जज हेमंत सतभाई ने सीसीटीवी कैमरे में देख लिया और देखते ही देखते उन्होंने आरोपी की जमानत रद कर दी।