ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। वाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि वह भारत में अपने एप को बंद कर सकता है। दरअसल कंपनी ने ऐसा एक केस की सुनवाई करते हुए कहा है। मेटा ने कहा कि अगर उसे एंड टू एंड एनक्रिप्शन आफ मैसेज ब्रेक करने के लिए कहा जाता है तो वह भारत में एप बंद कर देगा। व्हाट्सएप का पक्ष रख रहे अधिवक्ता तेजस करिया ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कुछ ऐसा कहा कि सब हैरान हो गए।
करिया ने एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ के समक्ष कहा, ‘प्लेटफॉर्म के तौर पर हम कहना चाहते हैं कि एंक्रिप्शन ब्रेक करने के लिए कहा जाएगा तो व्हाट्सएप चला जाएगा।’ कोर्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 के 4(2) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही है। इसे मेटा ने चुनौती दी थी और कोर्ट कंपनी का पक्ष सुन रहा था।
दरअसल ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बाध्य करता है कि वह मैसेज को फर्स्ट ओरिजनेटर की जानकारी दे । यानी कोई भी मैसेज पहली बार व्हाट्सएप पर किसने शेयर किया, इसकी जानकारी व्हाट्सएप के पास होनी चाहिए। करिया ने इस पर अपना पक्ष रखते हुए कहा, ‘अगर व्हाट्सएप ऐसा करता है तो उसे कई सालों तक लाखों स्टोर करने पड़ेंगे।
बेंच ने करिया से सवाल किया कि क्या दुनिया के किसी देश में ऐसी मांग की गई है, ‘ऐसा मुद्दा किसी अन्य देश में भी उठाया गया ? किसी अन्य देश ने आपसे जानकारी साझा करने की मांग की ? यहां तक साउथ अमेरिका में भी ऐसा हुआ ?’ करिया ने जवाब में कहा, ‘बिल्कुल नहीं, ब्राजील में भी ऐसा नहीं पूछा गया।’ सरकारी पक्ष के अधिवक्ता कीर्तिमान सिंह ने कहा, ‘500 मिलियन से ज्यादा यूजर्स के साथ भारत व्हाट्सएप के लिए सबसे बड़ी मार्केट है और ऐसे में ये अनिवार्य है कि कंपनी के पास रिकॉर्ड होना चाहिए, खासकर आज के हालात को देखते हुए।’