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महाराष्ट्र में रेरा ने बनाया अहम नियम

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महाराष्ट्र में रेरा ने बनाया अहम नियम

अब बिल्डर्स को सोसायटी की सभी सुविधाओं की जानकारी देना जरूरी

by Blitzindiamedia
August 9, 2024
in महाराष्ट्र
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RERA made important rules in Maharashtra
ब्लिट्ज ब्यूरो

मुंबई। घर खरीदने वालों के पक्ष में महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (महारेरा) ने एक और अहम कदम आगे बढ़ाया है। अब हाउसिंग प्रोजेक्ट तैयार करते समय ही बिल्डर को सोसायटी में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की तारीख बतानी होगी। घर की बिक्री करने के बाद बिल्डर और ग्राहक के बीच बनने वाले सेल एग्रीमेंट में सोसायटी में होने वाली सभी सुविधाओं की विस्तृत जानकारी देना अनिवार्य होगा।

ग्राहकों को कानूनी तौर पर मजबूती मिलेगी
रेरा अध्यक्ष अजोय मेहता का कहना है कि इस नियम से ग्राहकों को कानूनी तौर पर मजबूती मिलेगी। महारेरा के अनुसार, सोसायटी में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ग्राहकों को होनी चाहिए। मौजूदा समय में सभी प्रोजेक्ट की बिक्री सुविधाएं दिखाकर की जा रही है। इसलिए सुविधाओं के मुद्दे पर बिल्डरों को किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। इसलिए नए नियम के तहत बिल्डरों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने की तारीख बताने को कहा गया है। यह नियम भविष्य के सभी प्रोजेक्ट में लागू होगा। आमजन और सेक्टर से जुड़े लोगों से चर्चा करने के बाद रेरा ने यह नियम तैयार किया है।

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नए नियम से क्या बदलेगा
नए नियम के तहत, सोसायटी परिसर में स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट, जिम, कम्युनिटी हॉल, सोसायटी ऑफिस समेत अन्य सुविधाएं कहां और कितने बड़े परिसर में होंगी, इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। कई प्रोजेक्ट में नियोजन प्राधिकरण की तरफ से मनोरंजन मैदान या खेल के मैदान के लिए जमीन आरक्षित रहती है। इसका भी विवरण देना अब अनिवार्य होगा। वहीं सुविधाओं का निर्माण फ्री एफएसई से हो रहा है या नहीं, यह भी बताना होगा। साथ ही सोसायटी में फायर फाइट उपकरण, किस प्रकार की लिफ्ट लगेगी, लिफ्ट की क्षमता, लिफ्ट की स्पीड भी बताना अब अनिवार्य होगा। प्रोजेक्ट के आरंभ में घोषित की गई सुविधाओं में बदलाव करने के लिए बिल्डर को रेरा की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

बदलाव के लिए दो-तिहाई सदस्यों की मंजूरी जरूरी
वहीं किसी भी प्रकार का बदलाव करने के लिए दो-तिहाई सदस्यों की मंजूरी लेना भी अनिवार्य होगा। कॉपरेटिव सोसायटी ऐंड रेजिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विनोद संपत ने रेरा के फैसले का स्वागत किया है। संपत के अनुसार, इस निर्णय से बिल्डरों की मनमानी कम होगी। उन्होंने कहा कि रेरा के बजट और स्टाफ में बढ़ोतरी भी करनी चाहिए, ताकि वहां दर्ज होने वाले मामलों का जल्द निपटारा हो सके।

नए नियम से आएगी स्पष्टता
अब तक बुकिंग के दौरान घर का आकार, फ्लैट क्रमांक, घर की कीमत, कब पैसे देने हैं, पैसे देने में देरी होने पर जुर्माना समेत अन्य विवरण लिखित में दिए जाते थे लेकिन घर खरीदने वालों के लिए उपलब्ध होने वाली सुविधाओं का कहीं भी लिखित जिक्र नहीं होता था। लिखित में नहीं होने के कारण कई बार ग्राहकों को सभी सुविधाएं नहीं मिलती थीं। नियम स्पष्ट न होने के कारण ग्राहकों को कानूनी मदद लेने में भी अड़चन आती थी। अब नए नियम से स्पष्टता आएगी। इस मामले में बिल्डर की जवाबदेही तय करने के लिए भी रेरा ने यह पहल की है।

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