ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। संविधान हत्या दिवस मनाने की केंद्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
जनहित याचिका समीर मलिक नामक व्यक्ति ने दायर की जिसमें तर्क दिया गया था कि आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया गया था और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह संविधान की हत्या करके किया गया था। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी 13 जुलाई की अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा के खिलाफ नहीं है, बल्कि केवल सत्ता के दुरुपयोग और संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग और उसके बाद हुई ज्यादतियों के खिलाफ है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा, अधिसूचना संविधान का उल्लंघन या उसका अनादर नहीं करती।