ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। एक अक्टूबर, 2023 से सरकार ने नए टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस) नियमों को लागू कर दिया है। इस साल की शुरुआत में बजट में इस नए बदलाव को लेकर जानकारी दी गई थी। टीसीएस माल की बिक्री से जुड़े लेनदेन पर लागू होता था, अब 1 अक्टूबर से इसके दायरे में कई अन्य तरीके की सर्विस, ई-कॉमर्स से संबंधित लेन-देन व विदेशी लेन-देन भी शामिल किया गया है। टीसीएस वह सिस्टम है जिससे कुछ श्रेणियों के विक्रेताओं से स्रोत पर टैक्स कलेक्शन सुनिश्चित किया जाता है।