ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर दूसरी याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने कहा ग्रेस मार्क वाले छात्रों के लिए नीट एग्जाम दोबारा आयोजित किया जाए। एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) की तरफ से कहा गया था कि 12 जून को हुई बैठक में छात्रों का डर दूर करने के लिए कुछ निर्णय लिए गए हैं। 1563 छात्रों के लिए 23 जून को दोबारा एग्जाम होगा यानी 1563 ग्रेस मार्क वाले छात्रों को ही दोबारा एग्जाम देना होगा।
30 जून से पहले परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने की। एग्जाम में केवल वो छात्र ही शामिल होंगे जिनको ग्रेस मार्क मिले थे। काउंसिलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया।
सरकार ने ये दी दलील
केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि 10, 11 और 12 तारीख को बैठक हुई थी। समिति ने सिफारिश की है कि 1563 उम्मीदवारों के नंबर रद कर दिए जाएंगे। केवल प्रभावित छात्रों के लिए ही दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपकी बात एनटीए ने मान ली है। वो ग्रेस मार्क को हटा रहे हैं। एनटीए ने कहा कि 1563 उम्मीदवारों के लिए परीक्षा 23 जून को होगी और रिजल्ट 30 जून से पहले आएगा। सुप्रीम कोर्ट और याचिकाकर्ता ने 1563 छात्रों के दोबारा परीक्षा देने के एनटीए के प्रस्ताव पर असहमति जताई। कोर्ट ने कहा ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के विपरीत है। कोर्ट ने फिर एनटीए से पूछा कि ऐसे कितने सेंटर हैं जहां यह समस्या हुई? इस पर एनटीएन ने जवाब दिया कि 6 सेंटर ऐसे हैं जहां समस्या हुई है।