ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। यूपी में अब हवाई अड्डों, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर भी अंग्रेजी शराब बेची जाएगी। योगी कैबिनेट ने इसका फैसला करते हुए मुहर भी लगा दी है। इसके साथ ही बीयर की दुकानों में पिलाने का भी इंतजाम होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई। अब अनुमति लेकर हवाई अड्डों, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन के अन्दर भी प्रीमियम रिटेल यानि महंगी अंग्रेजी शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। ऐसी दुकानों का प्रवेश व निकास द्वार मुख्य भवन के अन्दर से होगा। इसके साथ ही प्रदेश में शराब के शौकीनों को पहली अप्रैल से देसी, अंग्रेजी शराब, बीयर व भांग के लिए अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। इसके तहत लाइसेंस फीस में वृद्धि कर दी गई है।
अब अंग्रेजी शराब, बीयर, भांग, मॉडल शॉप की दुकानों की वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस 10 प्रतिशत बढ़ा दी गई है। देसी शराब की लाइसेंस फीस 254 रुपये प्रति लीटर और ड्यूटी 30 रुपये से बढ़ा कर 32 रुपये प्रति लीटर तय की गई है।
राज्य की बीयर की फुटकर की दुकानों में अगर 100 वर्गमीटर अलग से जगह है, तो 5000 रुपये का शुल्क अदा कर लाइसेंसी वहां लोगों को बीयर पिलाने का भी इंतजाम कर सकेगा। इसके लिए जिलाधिकारी के अनुमोदन के लिए जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी।
पुलिस या किसी अन्य एजेंसी द्वारा किसी भी शराब, बीयर या भांग की फुटकर दुकान या थोक कारोबार का संचालन बगैर जिलाधिकारी की पूर्वानुमति के बंद नहीं किया जा सकेगा अथवा उसे सील नहीं किया जा सकेगा।