ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। यदि आप आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं तो पूरे वित्त वर्ष में कुल अर्जित आय, ब्याज और निवेश से हुए लाभ के आंकड़ों का मिलान जरूरी दस्तावेजों से अवश्य कर लें। इसके लिए फॉर्म 26एस और वार्षिक सूचना रिपोर्ट (एआईएस) की आवश्यकता पड़ेगी। दोनों ही दस्तावेज आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यदि आंकड़ों का मिलान इन दोनों से नहीं होता है तो आयकर रिटर्न खारिज हो सकता है और करदाता को संशोधित रिटर्न दाखिल करना पड़ सकता है। एआईएस सुविधा को हाल ही में आयकर विभाग ने शुरू किया है। इससे पहले फॉर्म 26 एएस की जरूरत पड़ती थी। इसमें संबंधित वित्त वर्ष के दौरान चुकाए गए कर भुगतान व लेनदेन का ब्योरा शामिल रहता है। इसे विभाग के ट्रेस पोर्टल से हासिल करना होता है। वार्षिक आयकर लेनदेन का दायरा और बढ़ा दिया।