ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को समन को लेकर सभी हाई कोर्ट के लिए अहम दिशानिर्देश जारी किए हैं। अदालत ने एक एसओपी तय की है, जिसका सभी उच्च न्यायालय पालन करेंगे।
यूपी से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश अदालत ने दिया है। अदालत का कहना है कि हाईकोर्ट को अधिकारियों को मनमाने तरीके से पेशी के लिए समन जारी नहीं करना चाहिए, जहां हलफनामे से काम चल जाए, वहां अधिकारियों की पेशी की जरूरत नहीं है। साथ ही पहली कोशिश होनी चाहिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उनकी पेशी हो जाए।