ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। कोई भी व्यक्ति, जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो और कानूनी रूप से सक्षम हो, किसी जीवित व्यक्ति के पक्ष में गिफ्ट डीड कर सकता है। इस तरीके से बगैर किसी मौद्रिक लेनदेन के किसी संपत्ति का औपचारिक रूप से स्वैच्छिक हस्तांतरण किया जा सकता है। गिफ्ट डीड एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज के तौर पर काम करती है। इससे कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच बाद में पैदा हो सकने वाले विवाद एक हद तक कम करने में मदद मिलती है। गिफ्ट डीड में संपत्ति, दानकर्ता और प्राप्तकर्ता का विवरण होना चाहिए। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007, सीमित परिस्थितियों में गिफ्ट डीड रद करने की अनुमति देता है।