ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर की घटना को देखते हुए ऐसी इमारतों का फायर ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। फायर सर्विस अथॉरिटीज देखेगी कि ऐसी इमारतों में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हैं या नहीं। हाईकोर्ट ने दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और एमसीडी को नोटिस जारी किया है। ऐसी इमारतों का फायर ऑडिट करने का निर्देश दिया है। जवाब देने के लिए दो हफ्तों का वक्त दिया है। तीन जुलाई को मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट इस मामले पर विचार करेगी।
मुखर्जी नगर हादसा एक नजर में
पीसीआर को मुखर्जी नगर के भंडारी हाउस, बत्रा कॉम्प्लेक्स में आग लगने के संबंध में सूचना मिली थी। आनन-फानन पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। करीब 10 फायर टेंडर और 16 एंबुलेंस की मदद से बचाव और राहत कार्य चलाया गया। इसके बाद आग बुझाने के कार्य के साथ ही पहली और दूसरी मंजिल से छात्रों को बाहर निकाला गया। 61 छात्र घायल अथवा बीमार हुए उन्हें इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 50 को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। 11 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं।
घटना स्थल का जिला क्राइम टीम ने मौका मुआयना किया। एफएसएल, रोहिणी की फोरेंसिक टीम द्वारा भी घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस के मुताबिक, घटना के समय विभिन्न कोचिंग सेंटरों के लगभग 200-250 छात्र कक्षाओं में मौजूद थे। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि इमारत के भूतल पर लगे बिजली के मीटरों में आग लगी थी। इस संबंध में थाना मुखर्जी नगर में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।