ब्लिट्ज ब्यूरो
पुणे। पुणे में शराब के नशे में वाहन चलाने और इससे होने वाली दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुणे पुलिस ने सख्त नियम बनाए हैं। पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाने वालों की तीन महीने के लिए लाइसेंस रद करने जैसी नीति बनाई है। वहीं बार-बार नशे में ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई का एलान किया है।
पुणे पुलिस की नई नीति को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। इसके तहत, पुलिस शराब के नशे में गाड़ी चलाने के दोषी पाए जाने वाले लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस को रद करने या उन्हें निरस्त करने का प्रस्ताव रखेगी।
हर हफ्ते 100 से 125 मामले
पुणे में हर हफ्ते 100 से 125 ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और पुलिस ने 2024 के पहले छह महीनों में 1,684 शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले दर्ज किए हैं।
शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर नई नीति के तहत ये होगा एक्शन
1. पहली बार अपराध करने वालों के लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिए जाएंगे
2. बार-बार अपराध करने वालों के लिए पुणे पुलिस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को यह सिफारिश करेगी कि ड्राइवर का लाइसेंस स्थायी रूप से रद कर दिया जाए।
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना
पुणे में नशे में गाड़ी चलाना एक बड़ी समस्या बन गई है, हाल के दिनों में कई गंभीर दुर्घटनाएं हुई हैं। पुणे में पहली बार नशे में गाड़ी चलाने वालों के लिए दंड में 10,000 रुपये का जुर्माना शामिल है, जबकि बार-बार अपराध करने वालों के लिए 20,000 रुपये जुर्माने या जेल का प्रावधान है।
कल्याणी नगर का हादसा
हाल ही में कल्याणी नगर में एक पोर्श कार ने दो इंजीनियर को टक्क र मार दी थी। इससे दो दिन पहले ही यहां एक नशे में धुत्त ड्राइवर ने पुलिसकर्मियों को टक्क र मार दी थी। इतना ही नहीं, पुणे-मुंबई हाइवे पर भी इसी तरह की घटना सामने आई, जहां नशे में गाड़ी चला रहे ड्राइवर ने दो पुलिसकर्मियों को टक्क र मार दी। इन्हीं दुर्घटनाओं को देखते हुए पुणे पुलिस सख्त कदम उठाने को मजबूर हुई है।