ब्लिट्ज ब्यूरो
चंडीगढ़। लावारिस पशुओं को नियंत्रित करने में नाकाम रहना अब पंजाब, हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को भारी पड़ेगा। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अब लावारिस व पालतू कुत्ते के काटने के मामले में प्रति दांत के निशान पर 10 हजार रुपये मुआवजा तय किया है। इसके साथ ही 0.2 सेंटीमीटर गहरे दांत के घाव के लिए 20 हजार रुपये का भुगतान करना होगा। मुआवजा राशि जारी होने में देरी न हो इसके लिए हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर सरकार की जिम्मेदारी तय की है, हालांकि बाद में इसे संबंधित विभागों या दोषियों से वसूल किया सकेगा।