ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिलकिस बानो मामले में हम अंतिम सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय कर रहे हैं। तब तक सभी पक्ष अपने जवाब, लिखित दलीलें कोर्ट में जमा करें। सभी पक्ष ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। बिलकिस बानो गैंगरेप केस में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि मामले में आज निर्देश दिए जाने हैं। जवाब में बिलकिस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि याचिका में सभी दलीलें पूरी हो गई हैं।
कोर्ट में पेश हुईं सीनियर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने कहा कि गुजरात सरकार ने 11 दोषियों को क्षमा करने वाला मूल आदेश अब दिया है। हम उसमें जवाब देना चाहते हैं क्योंकि उसमें कुछ नए फैक्ट्स हैं। वृंदा और सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह इस मामले में एक जनहित याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए। मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच कर रही है।
बिलकिस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाकर्ता के वकीलों से कहा- आपकी लिखित दलीलें तर्कों पर केंद्रित होनी चाहिए। कोर्ट ने दोषियों को सजा माफी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना जवाबी हलफनामा दायर करने की भी अनुमति दी। इससे पहले 9 मई को मामले में सुनवाई हुई थी। तब एक आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ था, उसने दावा किया था कि उसे मामले का नोटिस नहीं मिला। इस पर कोर्ट ने आरोपियों के वकील को फटकार लगाते हुए कहा था- आप नहीं चाहते कि बेंच इस मामले की सुनवाई करे।
अगर नोटिस नहीं मिला तो अखबार में छपवा दीजिए, लेकिन कोर्ट इस वजह से बार-बार सुनवाई टाल नहीं सकती। कोर्ट ने 11 दोषियों को रिहा करने पर गुजरात सरकार के साथ केंद्र को नोटिस देकर कारण पूछा था।