ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ‘पकड़ौआ विवाह’ को रद्द करने वाले पटना हाईकोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट कहा कि इस पर नोटिस जारी करेंगे। अगले आदेश तक फैसले के संचालन और कार्यान्वयन पर रोक लगी रहेगी।
दरअसल नवंबर 2023 में पटना हाईकोर्ट ने एक ‘पकड़ौआ विवाह’ को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि विवाह का पारंपरिक हिंदू रूप ‘सप्तपर्व’ और ‘दत होम’ के अभाव में वैध नहीं होता है। यदि ‘सप्तपदी’ पूरी नहीं हुई है, तो विवाह पूर्ण और बाध्यकारी नहीं माना जाएगा।
हाईकोर्ट के समक्ष दायर अर्जी में याचिकाकर्ता (एक सैन्यकर्मी) ने कहा कि बंदूक की नोक पर उसे शादी के लिए मजबूर किया गया था। बिना किसी धार्मिक या आध्यात्मिक अनुष्ठान के उसे लड़की की मांग में सिंदूर भरने के लिए मजबूर किया गया था।