ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामले में आरोपी द्वारा सिर्फ अदालत में पेश नहीं होने के आधार पर जमानत को रद नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कोलकाता उच्च न्यायालय के फैसले को रद करते हुए यह टिप्पणी की है, जिसमें अदालत में पेश नहीं होने के आधार पर आरोपी की जमानत को रद कर दिया गया था।
जस्टिस बीआर गवई, संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि यदि किसी आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है और वह उसमें लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो जमानत को रद्द किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि ‘सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद हम मानते हैं कि आरोपी निजी रूप से कोर्ट में पेश नहीं हुआ, यह उसकी जमानत को रद करने का आधार नहीं हो सकता। पीठ ने कहा कि जमानत देने और जमानत रद करने के मानदंड पूरी तरह से अलग हैं। पीठ ने यह भी कहा है कि आरोपी यदि जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन करता है या किसी भी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है या साक्ष्यों व गवाहों को प्रभावित करता है तो जमानत को रद किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए कहा है कि मौजूदा मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले में उपरोक्त कोई कारण नजर नहीं आता है। इसके साथ ही, कोलकाता उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद कर दिया, जिसमें निजी रूप से पेश नहीं होने के चलते जमानत को रद कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश आरोपी की ओर से दाखिल विशेष अनुमति याचिका पर दिया है। याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा जमानत रद किए जाने को चुनौती दी गई थी।