ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सर्वोच्य न्यायालय ने कहा है कि बीएड की डिग्री के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकेगी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के खिलाफ केंद्र सरकार और एनसीटीई की अपील को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे। यह फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद या एनसीटीई की ओर से 30 मई 2018 को जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है। अधिसूचना के आधार पर प्राथमिक विद्यालय में कक्षा एक से पांच तक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड की डिग्री को योग्य माना गया था लेकिन यह भी कहा गया था कि ऐसे शिक्षकों को एक ब्रिज कोर्स करना होगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस नियम को नकार दिया था व कहा था कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकेंगे। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वहां भी बीएड वालों के खिलाफ फैसला हुआ।