ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धन शोधन मामले में ईडी द्वारा समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाने पर व्यक्ति को पेश होना होगा। शीर्ष अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का हवाला देकर यह टिप्पणी की है।
जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और पंकज मिथल की पीठ ने तमिलनाडु में रेत खनन से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी की अपील पर सुनवाई के दौरान यह मौखिक टिप्पणी की है। पीठ ने कहा कि पहली नजर में पीएमएलए की धारा-50 के तहत समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाए गए व्यक्ति को समन का न सिर्फ सम्मान करना होगा, बल्कि उसका जवाब भी देना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि यह देखा गया है कि ईडी किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य पेश करने या पीएमएलए के तहत कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहने के लिए आवश्यक समझे जाने पर समन जारी कर सकती है।
केजरीवाल को ईडी ने आठवां समन भेजा
ईडी ने आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आठवां समन जारी किया है।