ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची के लिए आधार नंबर की अनिवार्यता नहीं है। चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच के सामने अंडरटेकिंग दी है कि वह इस मामले में नियम में बदलाव कर स्पष्टीकरण जारी करेंगे। मतदाता सूची के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फॉर्म 6 और 6 बी में इसके लिए जरूरी बदलाव होगा। इसके तहत ही नए मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन होता है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने कहा कि आधार नंबर मतदाता सूची के लिए अनिवार्य नहीं है।