ब्लिट्ज ब्यूरो
मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने पहली बार ईदगाह की 13.37 एकड़ भूमि पर अपना दावा प्रस्तुत करते हुए एक वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में दायर किया है। न्यायालय ने वाद को स्वीकार करते हुए अन्य वादों की तरह ही हाईकोर्ट भेजने की संस्तुति कर दी है। जन्मभूमि शाही ईदगाह से जुड़े मामलों को हाईकोर्ट के आदेश पर जिला न्यायालय से हाईकोर्ट स्थानांतरित किया जा चुका है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा किए गए इस वाद से अब सभी मामलों में नया मोड़ आ सकता है और मुस्लिम पक्ष की भी अदालत में दी जाने वाली दलील कि सभी मामलों में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को कोई आपत्ति नहीं है, पर विराम लग गया है।