ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में सिफारिश की गई है कि 15 से 18 साल की उम्र की पत्नी के साथ गैर सहमति से यौन संबंध दुष्कर्म और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत दंडनीय होगा। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह पोक्सो अधिनियम के बीच की विसंगति को भी दूर करेगा, जो 18 साल तक के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपराधों और आईपीसी के मौजूदा प्रावधानों पर लागू होता है।