ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। आजकल फिल्मों का लीक होना और शूटिंग के दौरान ही फिल्मों के सेट से तस्वीरें वायरल होने की घटनाएं होती रहती हैं। ज्यादातर फिल्में रिलीज के चंद घंटों बाद ही पायरेसी वेबसाइट्स पर लीक हो जाती हैं, जिसका सीधा असर फिल्म की कमाई पर पड़ता है। इसके कारण फिल्म निर्माताओं को भारी नुकसान झेलना पड़ता है।
ऐसे में अब सरकार ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक जारी किया है। इसमें फिल्मों की पायरेटेड कॉपी बनाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम तीन साल की जेल की सजा और फिल्म के बजट का पांच प्रतिशत तक जुर्माना लगाने का प्रस्ताव दिया गया है।