ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जातियों के दोबारा वर्गीकरण की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता पर कोर्ट ने 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। शीर्ष अदालत ने वकील सचिन गुप्ता द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की जिसमें जाति व्यवस्था के पुन वर्गीकरण के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस तरह की जनहित याचिकाएं बंद होनी चाहिए। दूसरी याचिका भी खारिज: एडवोकेट सचिन गुप्ता ने एक और याचिका दायर की थी जिसमें आरक्षण को धीरे-धीरे खत्म करने और वैकल्पिक आरक्षण की नीति लागू करने की मांग गई थी। कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया और इसके लिए भी सचिन पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया।