ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एक-एक मत की मारामारी के बीच प्रवासी भारतीय मतदाताओं के मत भी निर्णायक साबित हो सकते हैं। लिहाजा कम मतदान के दौर के बीच एनआरआई मतदाताओं के मत पर भी प्रत्याशियों की नजर है। हालांकि प्रवासी भारतीय मतदाताओं के मतों की संख्या बहुत कम होती है लेकिन जिन संसदीय सीटों पर मामूली मतों से हार जीत होती है, वहां ये मत निर्णायक साबित होते हैं। मौजूदा लोकसभा चुनाव में इस बार करीब सवा लाख से अधिक प्रवासी भारतीय मतदाता हैं जिन्होंने मतदान करने के लिए अग्रिम कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी की है। इनमें से कितने मतदाता चुनाव के दिन मतदान केन्द्र पर पहुंचेंगे, इसकी गणना चुनाव के परिणाम के दिन ही हो सकेगी।
पांच चरण बाकी
इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए दो चरणों का मतदान हो चुका है और अगले पांच चरणों का मतदान अभी बाकी है। लोकसभा के 2019 के चुनाव में प्रवासी भारतीय मतदाताओं की संख्या करीब एक लाख थी, जिन्होंने मतदान के लिए अनुरोध किया था और इसकी औपचारिकता पूरी की थी। लेकिन इनमें से केवल 25 प्रतिशत प्रवासी भारतीय मतदाता ही बूथ पर पहुंच पाए। अबकी बार भी अच्छे मतदान उम्मीद की जा सकती है।
ये हैं मतदान के लिए पात्रता
प्रवासी भारतीय मतदाता जो भारत के नागरिक हैं और रोजगार, शिक्षा आदि के कारण देश से अनुपस्थित हैं, किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है, वे पासपोर्ट में उल्लिखित पते पर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के योग्य हैं।
2010 तक भारत में वोट का अधिकार नहीं था
वर्ष 2010 तक एनआरआई को भारत में वोट देने का अधिकार नहीं था। 2010 में एक संशोधन द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 ए के प्रावधानों के साथ, एनआरआई अब विदेशी निर्वाचक के रूप में पंजीकरण करने और भारतीय चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं।
भारत में उपस्थित होने की आवश्यकता
अधिनियम में एनआरआई को अपना वोट डालने के लिए भारत में उपस्थित होने की आवश्यकता है। भारत सरकार एनआरआई को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के माध्यम से भाग लेने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। फिलहाल एनआरआई ऑनलाइन या विदेश से वोट नहीं कर सकते हैं।
पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म 7 ए पूरा करना होगा
एक जनवरी,2023तक लगभग 1.15 लाख विदेशी मतदाताओं ने खुद को योग्य मतदाता के रूप में पंजीकृत कराया और वे 2024 के आम चुनावों में भाग लेंगे। चुनाव के लिए वे विदेश से वोट नहीं कर सकते। उन्हें भारत आना होगा और व्यक्तिगत रूप से अपना वोट डालना होगा । एनआरआई को राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म 7 ए पूरा करना होगा और आवश्यक प्रमाण अपलोड करना होगा। यदि आप भारत में अपने निर्वाचन क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से जमा करना चाहते हैं, तो आप निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के समक्ष फॉर्म जमा कर सकते हैं। सत्यापन के लिए आपको अपना मूल पासपोर्ट लाना होगा।


















