ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। इसके मुताबिक अब डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई करने वाले छात्र भी नीट की परीक्षा दे सकेंगे। अब तक सिर्फ रेगलुर पढ़ाई करने वाले छात्र ही नीट यूजी में भाग ले सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लगाई गई 27 साल पुरानी रोक को हटा दिया गया है।
अब से सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन स्कूल से 10+2 की परीक्षा पास कर चुके छात्र भी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकते हैं।
इस संबंध में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने नोटिस जारी किया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ओपन स्कूल स्टूडेंट को नीट परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ऐसे छात्रों को एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की अनुमति दे दी है।
मेडिकल की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा
नीट परीक्षा को देश में मेडिकल की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा का दर्जा प्राप्त है। हर साल डॉक्टर बनने की चाह में लाखों बच्चे नीट परीक्षा में भाग लेते हैं।
फिलहाल नीट 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चालू है, जो 16 मार्च तक चलेगी। इस बार नीट परीक्षा में कई तरह की तब्दीलियां हुई हैं।
ये बदलाव नीट यूजी 2024 सिलेबस, एग्जाम सेंटर में बढ़ोतरी के साथ आवेदन शुल्क, योग्यता और परीक्षा के पैटर्न में हुए हैं।
25 लाख से अधिक आवेदन
नीट की परीक्षा 5 मई को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा पेन और पेपर मोड में होगी। इस बार नीट के लिए 25 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है।