ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 8 हफ्ते में दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को लेकर पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने कहा कि यह मामला 5 साल से कोर्ट में पेंडिंग है। इसलिए केंद्र सरकार को मामले में पॉलिसी लाने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। अगर इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो अगली सुनवाई में संयुक्त सचिव को खुद उपस्थित रहना होगा। इस पर केंद्र सरकार के वकील कीर्तिमान सिंह ने कहा कि दवाओं की ऑनलाइन बिक्री से संबंधित 28 अगस्त 2018 की अधिसूचना पर अभी सलाह-मशविरा चल रहा है। कोर्ट ने ऑनलाइन दवाओं की अवैध बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली पिटिशन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। याचिकाओं में ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स रूल में और संशोधन करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रकाशित मसौदे को चुनौती दी गई है।