ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की अमरावती सीट से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत कौर राणा को जाति प्रमाण पत्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला रद करते हुए नवनीत के जाति प्रमाणपत्र को सही ठहराया है।
नवनीत कौर राणा ने अपना जाति प्रमाणपत्र रद करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने सुनवाई की और नवनीत के पक्ष में फैसला सुनाया। नवनीत राणा 2019 का चुनाव अमरावती सीट से निर्दलीय लड़ी थीं और जीत हासिल की थी। हाल ही वह बीजेपी में शामिल हुई हैं और आम चुनाव में फिर उम्मीदवार हैं। अमरावती सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 लाख रुपए का लगाया था जुर्माना
बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 जून 2021 को कहा था कि नवनीत ने मोची जाति का प्रमाणपत्र फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से हासिल किया था। हाईकोर्ट ने उन पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो ‘सिख-चमार’ जाति से हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि नवनीत राणा के जाति प्रमाणपत्र में कोई खामी नहीं है। स्क्रूटनी कमेटी यानी जांच समिति का फैसला सही था, इसमें हाईकोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए था।