ब्लिट्ज ब्यूरो
कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अवैध निर्माण से जुड़े एक मामले में कोलकाता नगर पालिका को योगी मॉडल अपनाने की सलाह दी है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए जरूरत पड़े तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के कुछ बुलडोजर किराए पर ले सकते हैं। जस्टिस गंगोपाध्याय ने अवैध निर्माण मामले की सुनवाई करते हुए कोलकाता पुलिस की एंटी गैंग विंग की तारीफ की और कहा, कोलकाता पुलिस के एंटी-गैंग डिवीजन के अधिकारी जानते हैं कि गैंगस्टरों पर कैसे लगाम लगाई जाए। मैं पुलिस और नगर पालिका के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं जानता हूं कि उन्हें किस ‘बाहरी’ दबाव के साथ काम करना पड़ता है।
क्या था मामला?
2021 में कोलकाता के मानिकतला मेन रोड निवासी रानू पाल ने कलकत्ता हाई कोर्ट में अवैध निर्माण को लेकर केस दायर किया था। उनके मुताबिक, एक पड़ोसी ने पुश्तैनी मकान पर कब्जा कर अवैध निर्माण कर लिया है। पड़ोसी ने घर की मरम्मत के लिए कलकत्ता नगर पालिका में आवेदन किया और अवैध रूप से पड़ोसी इमारत के लिए सड़क का निर्माण कर दिया। नगर पालिका से शिकायत करने पर भी कोई असर नहीं हुआ। वादी के वकील कमलेश भट्टाचार्य ने कहा कि यह मामला पहली बार 2018 में हाई कोर्ट में दायर किया गया था। इसके बाद जस्टिस देवांशु बसाक ने ढांचे को ढहाने का आदेश दिया। उस समय नगर पालिका ने अवैध निर्माण को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया था। तब मामला भी निपट गया। लेकिन छह महीने बाद, पड़ोसी परिवार ने फिर से निर्माण शुरू कर दिया। मानिकतला पुलिस स्टेशन में बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।