नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बच्चों के लिए नई पेंशन योजना ‘वात्सल्य’ शुरू करने की घोषणा की। सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस पेंशन योजना में माता-पिता और अभिभावक योगदान करेंगे। बच्चे के वयस्क होने पर इस योजना को एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा।
एनपीएस के तहत कटौती
उन्होंने कहा कि एनपीएस के तहत नियोक्ताओं की ओर से खर्च की कटौती को कर्मचारी के वेतन के दस फीसद से बढ़ाकर 14 फीसद करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उपक्रमों में कर्मचारियों की आय से वेतन के 14 फीसद तक कटौती का प्रस्ताव किया गया है।
समाधान विकसित किया जाएगा
उन्होंने यह भी कहा कि नई पेंशन योजना (एनपीएस) के संबंध में समाधान विकसित किया जाएगा जो प्रासंगिक मुद्दों का हल करेगा और राजकोषीय सूझबूझ सुनिश्चित करेगा। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की मौजूदा रूपरेखा और संरचना के संदर्भ में जरूरत होने पर किसी भी बदलाव का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अगुआई में एक समिति का गठन किया था।
ओपीएस पर वापस लौटने का फैसला
कई गैर-भाजपा शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) पर वापस लौटने का फैसला किया था और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों ने भी इसकी मांग उठाई है।
प्रासंगिक मुद्दों का समाधान होगा
लोकसभा में अपने बजट भाषण में, सीतारमण ने कहा कि एनपीएस की समीक्षा करने वाली समिति ने अपने काम में काफी प्रगति की है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में समाधान निकाला जाएगा। इसके तहत राजकोषीय सूझबूझ बनाए रखते हुए प्रासंगिक मुद्दों का समाधान किया जाएगा।
पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50 फीसद मासिक पेंशन के रूप में मिलता था। महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ यह राशि बढ़ती रहती है।
यह है योजना
‘एनपीएस वात्सल्य’ योजना की शुरुआत अभी नहीं हुई है। बजट में सिर्फ एलान किया गया है। सरकार का कहना है कि जल्द ही योजना को शुरू किया जाएगा। यह योजना नाबालिगों की खातिर होगी। इसमें माता- पिता और अभिभावक बच्चे के नाम पर एनपीएस खाते में निवेश करने के योग्य होंगे। बच्चे के 18 साल पूरे होने पर उसका खाता एक सामान्य एनपीएस खाते में बदल जाएगा। भविष्य में आपके बच्चों को एकमुश्त राशि और पेंशन का लाभ मिलेगा। एनपीएस एक टैक्स सेविंग योजना है। इस योजना के मुताबिक 18 से 60 साल के बीच कोई भी व्यक्ति अपना एनपीएस खाता देश के किसी भी बैंक में खोल सकता है। 60 साल की उम्र के बाद निवेशक को धनराशि का एक हिस्सा मिलता है। जबकि दूसरा हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता है।