ब्लिट्ज ब्यूरो
नागपुर। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (एसआरए) के घरों को 10 के बजाय 7 साल के बाद बेचने की मंजूरी मंत्रिमंडल ने बहुत पहले दे दी थी, लेकिन उसे अब तक लागू नहीं किया गया। गृह निर्माण मंत्री अतुल सावे ने विधायकों को आश्वासन दिया है कि इसे जल्द ही लागू करेंगे। साथ ही सावे ने म्हाडा की 56 कॉलोनियों के सेवा शुल्क माफ करने की घोषणा की है।
अतुल सावे ने कहा कि इस निर्णय से म्हाडा की कॉलोनी में रहने वाले करीब 50 हजार मुंबईकरों को जुर्माने से छुटकारा मिल जाएगा। म्हाडा की बस्तियों का 384 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ हो जाएगा।
उद्धव गुट के विधायक ने उठाया मामला
विधानसभा में शिवसेना उद्धव गुट के विधायक सुनील प्रभु ने यह मामला उठाया था। इस पर योगेश सागर, राम कदम, वर्षा गायकवाड, डॉ भारती लवेकर सहित अन्य सदस्यों ने सरकार से सवाल पूछे। वर्षा गायकवाड ने एसआरए में मिले घरों को बेचने की अनुमति देने की समय सीमा 7 साल के बजाय 5 साल करने की मांग की। वर्तमान में हालत यह है कि जिन लोगों को एसआरए योजना के तहत घर मिला है, वे उस घर को 10 साल तक नहीं बेच सकते। उनकी मांग है कि सरकार ऐसा नियम बनाए कि लोग पांच साल के बाद घर बेच सकें और नए खरीदार खरीद सकें।
प्रस्ताव रखा जाएगा
गृह निर्माण मंत्री अतुल सावे ने कहा कि घर बेचने की सीमा को घटाकर पांच साल करने की मांग पर कानूनी सलाह लेकर कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव रखा