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फाइनेंस कंपनियों से वसूले जाएंगे 30000 करोड़, निवेशकों को मिलेंगे वापस

by ब्लिट्ज़ इंडिया
June 28, 2024
in उत्तर-प्रदेश
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30000 crores will be recovered from finance companies, investors will get it back
ब्लिट्ज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने फैसले को तुरंत लागू करने के निर्देश भी जारी कर दिए । फैसला यह है कि फाइनेंस कंपनियों में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों के 30 हजार करोड़ रूपए की वसूली करके नागरिकों को वापस दिलवाए जाएंगे। वैसे, वसूली का एक चरण पहले ही पूरा हो चुका जिसके तहत एक हजार करोड़ रुपए निवेशकों को कोर्ट के आदेश से वापस दिलवाए जा चुके हैं।

पर्ल्स एग्रो कंपनी लिमिटेड का मकड़ जाल
दरअसल उत्तर प्रदेश में सक्रिय पर्ल्स एग्रो कंपनी लिमिटेड (पीएसीएल) ने प्रदेश के नागरिकों के 30 हजार करोड़ रूपए हड़प रखे हैं। इसी प्रकार कुछ दूसरी फाइनेंस कंपनियों ने भी नागरिकों के पैसे हड़पे हैं। सरकार ने ये सारे पैसे वापस दिलवाने के लिए विशेष वसूली अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। इस फैसले के तहत प्रदेश के नागरिकों के लिए शिकायत पंजीकरण पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल ने काम करना भी शुरू कर दिया है।

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सूचना सेबी के पास भेजी
पोर्टल का संचालन प्रदेश सरकार का संस्थागत वित्त विभाग कर रहा है। इस विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शिकायत पोर्टल पर अब तक डेढ़ लाख नागरिकों ने अपनी-अपनी शिकायत दर्ज कराई है। विभाग ने हड़प की गई धनराशि की सूचना सेबी के पास भेज दी है।

जल्दी ही वापस कराया जाएगा हड़पा हुआ पैसा
आपको बता दें कि पीएसीएल कंपनी ने उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली एनसीआर व अन्य राज्यों के निवेशकों को पैसा दोगुना-तिगुना करने का झांसा दिया। अपने हजारों एजेंटों के जरिए यह भरोसा दिलाया कि अगर पैसा नहीं मिला तो मनचाही जगह पर जमीन दी जाएगी। कंपनी ने देश भर में लाखों एकड़ जमीन भी खरीद ली। जब धोखाधड़ी का खुलासा हुआ तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

कोर्ट का फैसला
अदालत ने निवेशकों को धन वापसी कराने के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। कमेटी ने कंपनी की जमीन बेच कर निवेशकों को अलग-अलग चरणों में रकम दिलाने की संस्तुति की। पहले 5000 रुपये तक की चोट खाने वाले निवेशकों को राहत दी गई। उसके बाद 7000 रुपये तक, फिर 10 हजार तक से लेकर 19 हजार तक की रकम का नुकसान उठाने वाले निवेशकों की डूबी रकम वापस कराई गई।

वित्तीय कंपनियों के खिलाफ मामले दर्ज
इसी क्रम में यूपी सरकार ने धन हड़पने वाली कंपनियों के शिकार लोगों को राहत दिलाने के लिए जमाकर्ता हित संरक्षण ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण पोर्टल बनाया। इसमें पीएसीएल के साथ- साथ अन्य गड़बड़ी करने वाली वित्तीय कंपनियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, दिल्ली समेत पूरे देश के उन 20,84,635 लोगों को राहत दिलाई है जिन्होंने अधिकतम 19 हजार रुपये तक की रकम गंवा दी। इसके लिए उन्हें 1021.84 करोड़ रुपये वापस किए गए। अब शेष राशि भी वापस दिलवाने की मुहिम राज्य सरकार ने शुरू की है।

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