ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि रुपे डेबिट कार्ड और कम वैल्यू के भीम-यूपीआई ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले इन्सेंटिव पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी नहीं लगेगा। पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों के लिए 2,600 करोड़ रुपये की इन्सेंटिव स्कीम को मंजूरी दी थी।
इन्सेंटिव पर नहीं लगेगा जीएसटी
जीएसटी के मुख्य आयुक्तों को भेजे सर्कुलर में मंत्रालय ने कहा कि इंसेंटिव सीधे सेवा के मूल्य से जुड़ी सब्सिडी से संबंधित है। यह केंद्रीय जीएसटी कानून, 2017 के प्रावधानों के तहत लेनदेन के टैक्स योग्य मूल्य का हिस्सा नहीं है। इसमें कहा गया है, जैसा कि काउंसिल द्वारा सिफारिश की गई है, यह स्पष्ट किया जाता है कि रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई ट्रांजेक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दिए गए प्रोत्साहन पर जीएसटी नहीं लगेगा। इस तरह का लेनदेन सब्सिडी के रूप में है।