ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अब उसे राउज एवेन्यू स्थित अपना दफ्तर 15 जून तक खाली करना होगा। शीर्ष अदालत ने पार्टी को 15 जून तक दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है। लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करने के लिए तीन महीने की मोहलत दी है। चुनाव के बाद उसे जगह खाली करनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपना दफ्तर खोलने के लिए जमीन के संबंध में केंद्र सरकार के समक्ष आवेदन करे। शीर्ष अदालत के मुताबिक राउज एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी का दफ्तर दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है। इस जमीन का उपयोग राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के विस्तार के लिए होना था। यहां एक अतिरिक्त कोर्टरूम का निर्माण होना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘आगामी चुनावों के मद्देनजर हम आपको तीन महीने का अतिरिक्त समय दे रहे हैं। उसके बाद यह जमीन खाली करनी होगी’।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आप को अपने कार्यालय के लिए वैकल्पिक भूमि के आवंटन के लिए लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस से संपर्क करने को कहा है। अदालत ने पार्टी से कहा, ‘वर्तमान भूमि पर कब्जा जारी रखने का आपके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हम एलएंडडीओ से आपके आवेदन पर कार्रवाई करने और 4 सप्ताह की अवधि के भीतर अपना निर्णय बताने का अनुरोध करेंगे’।