ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। देश के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों की शिकायतों का अब लोकपाल निवारण करेगा। यूजीसी ने शिकायत निवारण विनियम-2023 को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत दाखिला संबंधी गड़बड़ी, फीस, सर्टिफिकेट वापस न करना, उत्पीड़न, परीक्षा संचालन में अनियमितता, छात्रवृत्ति, दाखिले के लिए अलग से पैसे की मांग करना, आरक्षण नियमों का पालन न करना आदि अन्य शिकायतों पर अब 15 दिन में समिति को रिपोर्ट और 30 दिनों में निपटारा करना होगा। उच्च शिक्षण संस्थानों को छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए समिति बनाने के साथ लोकपाल नियुक्त करना होगा।