ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब शादी का प्रमाणपत्र बनवाते समय वर-वधू को दहेज का विवरण भी देना होगा। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं और दहेज के शपथ पत्र को भी अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों के मुताबिक, वर-वधु पक्ष की ओर से विवाह का कार्ड,आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ दो गवाहों के दस्तावेज भी लगाए जाते हैं ।
जानकारी के मुताबिक, विवाह प्रमाणपत्र बनाने के लिए हजारों की तादाद में आवेदन किए जाते हैं। अब उनके साथ दहेज के शपथपत्र को भी अनिवार्य कर दिया गया है और इसके लिए कार्यालय में नोटिस भी लगा दिया गया है। इस शपथ पत्र में शादी के लिए दिए गए दहेज का ब्योरा देना होगा।
अधिकारी दीपक श्रीवास्तव के मुताबिक शासन की ओर से सभी को यह निर्देशित कर दिया गया है कि डॉक्यूमेंट के साथ दहेज का प्रमाणपत्र भी दें।