ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं से होने वाले हादसों पर महत्वपूर्ण फैसला देते हुए पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने ऐसे हादसों पर चिंता जताते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने और आवारा पशुओं से संबंधित कानूनों के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने को कहा है।
शीर्ष अदालत ने सरकारों से ऐसी घटनाओं की रोकथाम और मुआवजा व्यवस्था के लिए ठोस नीति बनाने को कहा है। दूरगामी प्रभाव वाला यह फैसला न्यायमूर्ति संजय करोल और एन. कोटीश्वर सिंह की पीठ ने पंजाब के एक मामले में दिया है।














