ब्लिट्ज ब्यूरो
सूरत। मानहानि के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को दोषी करार देते हुए 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 15 हजार का जुर्माना भी लगाया। इसके कुछ देर बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी। साथ ही सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया। सुनवाई के दौरान राहुल कोर्ट में मौजूद रहे। उनके वकील के मुताबिक, राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी। उधर, कोर्ट के बाहर विधायक और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और उनके समर्थकों ने भारत माता की जय और जय श्रीराम के नारे लगाए।