नई दिल्ली| विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी ) ने छोटे कारोबारियों के लिए निर्यात नियमों में ढील देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। डीजीएफटी ने ऐसे एक्सपोर्ट शिपमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन-कम-मेंबरशिप सर्टिफिकेट (आरसीएमसी) की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, जिनका मूल्य ₹3 लाख तक है और जहां सामान्य तौर पर यह प्रमाणपत्र आवश्यक होता है।
डीजीएफटी ने इसके लिए विदेशी व्यापार नीति 2023 में संशोधन किया है। हालांकि, ₹3 लाख से अधिक मूल्य के निर्यात शिपमेंट के लिए जहां आरसीएमसी या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, वहां मौजूदा नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। इसका उद्देश्य एमएसएमई, कारीगरों, छोटे कारोबारियों और पहली बार या कभी-कभार निर्यात करने वाले व्यवसायों के लिए कागजी प्रक्रियाओं को कम करना है।














