संजय द्विवेदी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब लोग घर बैठे ही प्रॉपर्टी की ऑनलाइन रजिस्ट्री करा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था शुरू की गई है। इसके तहत पूरे राज्य में ऑनलाइन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की सुविधा होगी। लोग घर बैठे अपनी रजिस्ट्री करा सकेंगे। उन्हें तहसील में सब रजिस्ट्राट ऑफिस के चक्क र नहीं लगाने होंगे।
जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से
प्रदेश के स्टांप और पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने ई-रजिस्ट्री योजना के विषय में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत योगी सरकार प्रदेश की आम जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि अब संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सरकारी विभागों में शुरू की गई सुविधा
मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि अभी इसकी शुरुआत सरकारी विभागों से की गई है। प्रदेश के सभी प्राधिकरणों और आवास विकास समेत संपत्ति का लेन-देन करने वाले सभी विभागों में ई-रजिस्ट्री को मंजूरी दे दी गई है। ये शुरुआत करने वाला उत्तर प्रदेश देश का तीसरा राज्य बन गया है। अभी तक ई-रजिस्ट्री की सुविधा केवल महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में ही थी।
रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और पारदर्शी बना सकेंगे
मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि मौजूदा रजिस्ट्री की प्रक्रिया आम जनता के लिए सरलीकृत कर दी गई है। इससे हम रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बना सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से प्रदेश की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। अदालतों में सिविल मुकदमों की संख्या घटेगी और परिवारों में सुख-समृद्धि बढ़ेगी।
अभी किन प्रॉपर्टियों की होगी ऑनलाइन रजिस्ट्री विभागीय जटिलताएं
उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर में विकास प्राधिकरण, आवास विकास, औद्योगिक प्राधिकरण सहित संपत्ति से जुड़े सभी विभागों से आवंटित होने वाले भूखंड या आवास की रजिस्ट्री कराना काफी चुनौतीपूर्ण है। पहले अलाटमेंट लेटर जारी होता है, फिर संबंधित विभाग रजिस्ट्री के लिए अधिकारी को नॉमिनेट करता है। जब अधिकारी और आवंटी एक ही समय पर रजिस्ट्रार विभाग जाने का समय निकाल पाते हैं, तब जाकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होती है। अब इस झंझट से मुक्ति मिल गई है।
सब रजिस्ट्रार करेंगे डिजिटल हस्ताक्षर
अब अलाटमेंट पत्र जारी होने के बाद विभाग में ही प्राधिकृत अधिकारी ऑनलाइन रजिस्ट्री कर देगा। ऑनलाइन रिकॉर्ड दाखिल करते ही दस्तावेज डिजिटल रूप में रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच जाएंगे। वहां सब रजिस्ट्रार जांच करने के बाद डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद ई-रजिस्ट्री वापस विभाग के पास आ जाएगी। ये डीड ऑनलाइन आवंटी के पास ईमेल से पहुंच जाएगी।
कब होगा ऑनलाइन आवदेन?
अगर उसकी कॉपी लेनी हो तो उसकी एक प्रति लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होगा, जहां डीड की कॉपी मिल जाएगी। रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 घंटे सातों दिन किया जा सकता है, लेकिन रजिस्ट्री कार्यालय समय में ही पूरी होगी।
रजिस्ट्री कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन से पहले ठीक से चेक कर लें, क्योंकि दाखिल होने के बाद संशोधन नहीं होगा। रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प फीस भी डिजिटल ही जमा हो जाएगी।