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15 सितंबर तक आईटीआर फाइल न करने पर हो सकता है भारी जुर्माना

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15 सितंबर तक आईटीआर फाइल न करने पर हो सकता है भारी जुर्माना

by Blitzindiamedia
August 9, 2025
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भ्रष्टतंत्र पर प्रहार जरूरी

हमेशा याद रखें, प्रशासन से जुड़ी हर फाइल के पीछे मानवीय पहलू हो आधार

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी। यह राहत जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं। समय पर रिटर्न नहीं भरने पर आपको जुर्माना ब्याज, टैक्स लाभ गंवाने और यहां तक कि जेल जैसी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।
आयकर रिटर्न भरने की तिथि में बढ़ोतरी आईटीआर फॉर्म में संरचनात्मक बदलावों के कारण की गई थी, जैसे कि पूंजीगत लाभ कर में परिवर्तन, नई टैक्स स्लैब व्यवस्था आदि लेकिन यह राहत सिर्फ तारीख तक सीमित है। अगर आपने 15 सितंबर तक भी रिटर्न नहीं भरा तो आप कई तरह की परेशानियों में फंस सकते हैं।
लेट फाइलिंग फीस भी
अगर आप तय समय तक रिटर्न नहीं भरते हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा-234 एफ के तहत लेट फाइलिंग फीस देनी होगी। अगर आपकी कुल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से अधिक है, तो 5,000 तक जुर्माना लग सकता है। 5 लाख से कम इनकम वालों के लिए यह जुर्माना 1,000 तक सीमित है।
हर महीने 1% देना होगा ब्याज
रिटर्न देर से फाइल करने पर सेक्शन – 234ए तहत हर महीने 1% का ब्याज देना होगा। यह ब्याज 15 सितंबर के बाद हर महीने या उसके हिस्से पर तब तक लगेगा, जब तक रिटर्न दाखिल नही कर दिया जाता या रेवेन्यू विभाग द्वारा ‘बेस्ट जजमेंट असेसमेंट’ नहीं कर दिया जाता। यह ब्याज टैक्स देनदारी पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है।
टैक्स छूट का लाभ नहीं उठा पाएंगे
अगर आप तय तारीख के बाद रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आप कुछ महत्वपूर्ण टैक्स छूट का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके अलावा किसी वित्तीय वर्ष में हुए व्यावसायिक नुकसान को अगले वर्षों में कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते।
गलत जानकारी देने पर भारी जुर्माना
अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है लेकिन आपने जानबूझकर रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो इनकम टैक्स विभाग धारा-270ए के तहत आप पर टैक्स की राशि का 50% तक जुर्माना लगा सकता है। यह मामला तब बनता है जब टैक्स छिपाने या गलत जानकारी देने की मंशा साबित हो।
गंभीर मामलों में जेल का भी प्रावधान
अगर टैक्स की बची हुई राशि 25 लाख से ज्यादा है और आपने जानबूझकर आईटीआर फाइल नहीं किया, तो आयकर विभाग आपके खिलाफ धारा-276सीसी के तहत अभियोजन चला सकता है। इसके तहत आपको कम से कम 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा और जुर्माना, दोनों हो सकते हैं।

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