ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को एक खास निर्देश दिया है। इस निर्देश के तहत इन सभी को वहां पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड देने के लिए कहा गया है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। फैसला जया ठाकुर की जनहित याचिका पर दिया गया । सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को छात्राओं की सुरक्षा और साफ-सफाई का इंतजाम करने के लिए भी कहा। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान सफाई को लेकर योजना बनाने के लिए भी कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बताया महत्वपूर्ण
सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार हफ्ते में यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने के लिए निर्देश दिए। कोर्ट ने मामले को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसमें शामिल करने के लिए कहा। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि केंद्र युवा और किशोर लड़कियों के लिए पीरियड्स के दौरान साफ-सफाई को लेकर प्रतिबद्ध है। लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सम्बंधित राज्यों की जिम्मेदारी है।
– केंद्र और राज्य सरकारें इस मिशन में शामिल हों
याचिकाकर्ता ने यह उठाई थी मांग
याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने कहा कि गरीब लड़कियों को पीरियड्स के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके छठी से 12वीं तक की सभी छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाने की मांग की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि लड़कियां अक्सर हाइजीन मेंटेन नहीं कर पातीं। साथ ही इस पर केंद्र और राज्यों से जरूरी निर्देश देने की भी गुहार लगाई गई थी।