ब्लिट्ज ब्यूरो
मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनुज थापन की पुलिस कस्टडी में मौत की जांच से जुड़ी याचिका से अभिनेता सलमान खान का नाम हटाने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट में थापन की मां रीटा देवी की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। याचिका में सलमान को प्रतिवादी बनाया गया था।
याचिका में इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। 1 मई को थापन की मौत हुई थी। थापन उस समय क्राइम ब्रांच की हिरासत में था। याचिका में दावा किया गया है कि थापन की हत्या हुई है मगर पुलिस ने इसका खंडन किया है। बता दें कि थापन सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग केस में आरोपी था।
सरकारी वकील ने पेश की सीआईडी की रिपोर्ट
यह याचिका जस्टिस रेवती ढेरे की बेंच के सामने सुनवाई के लिए सोमवार को आई। सुनवाई के बाद बेंच ने कहा कि याचिका में सलमान के खिलाफ कुछ नहीं है, ऐसे में उन्हें याचिका में प्रतिवादी बनाने का कोई कारण नजर नहीं आता। वह जरूरी पक्षकार नहीं हैं। उन्हें पक्षकार बनाने का मतलब मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने जैसा है। याचिकाकर्ता के लिए उनके बेटे की मौत से जुड़ा मामला महत्वपूर्ण है, जिस पर हम विचार करेंगे। इससे पहले सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे ने कहा कि नियमानुसार मैजिस्ट्रेट ने केस की जांच शुरू की है। इस दौरान उन्होंने सीआईडी की जांच रिपोर्ट भी पेश की।
6 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हम फिलहाल अभिनेता खान के खिलाफ कोई मांग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैजिस्ट्रेट ने उनकी मुवक्कि ल को समन जारी कर 23 मई को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था, लेकिन समन की प्रति 24 मई को मिली है। इस पर बेंच ने मैजिस्ट्रेट को याचिकाकर्ता को नए सिरे से समन जारी को कहा और यह सुनिश्चित करने को कहा कि समन याचिकाकर्ता को समय से मिले। बेंच ने अब 6 हफ्ते बाद याचिका पर सुनवाई रखी है।