ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से हर साल करोड़ों किसानों की आर्थिक तौर पर मदद की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये मिलते हैं। किसानों को ये राशि हर 4 महीने के अंतराल पर तीन किस्तों में दी जाती है। फिलहाल, किसानों के खाते में अब तक 14 किस्तें ट्रांसफर की जा चुकी हैं। साथ ही सरकार ने 15वीं किस्त के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है।
पीएम किसान योजना को लेकर केंद्र सरकार ने कई नियम बनाए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। यदि इन नियमों का पालन कोई किसान नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। लोगों के मन में सवाल आते हैं कि क्या एक परिवार से एक ज्यादा सदस्यों को पीएम किसान योजना का पैसा मिल सकता है?
नियमों की मानें तो नहीं। एक परिवार के सिर्फ एक ही सदस्य को पीएम किसान योजना का पैसा मिल सकता है। यदि दूसरा सदस्य आर्थिक लाभ लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और पैसा भी वापस लिया जा सकता है।
अगली किस्त के लिए ये है जरूरी
पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। किसान पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर ओटीपी के जरिए आधार बेस्ड ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा किसान ऑफलाइन भी इस प्रकिया को पूरी करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बॉयोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए ये प्रकिया पूरी करानी पड़ेगी।
यहां संपर्क करें किसान
पीएम किसान योजना संबंधी किसी भी तरह की समस्या पर किसान ईमेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 (टोल फ्री) या फिर 011-23381092 के जरिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।