ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। इस साल स्वास्थ्य बीमाधारकों को बड़ी राहत मिलने के आसार हैं। बीमा का लाभ पाने के लिए अस्पताल में 24 घंटे मरीज के भर्ती रहने की शर्त से बहुत जल्द छुटकारा मिल सकता है। सरकार इस नियम को बदलने पर विचार कर रही है।
इसके लिए बीमा सेक्टर के रेगुलेटर बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) से बातचीत भी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के चेयरमैन जस्टिस अमरेश्वर प्रसाद साही ने मेडिक्लेम पॉलिसी दावे में बदलाव पर जोर देकर कहा कि आजकल कई ऐसी सर्जरी हैं, जो कुछ घंटों में हो जाती है। मगर, स्वास्थ्य बीमा दावों के लिए मरीज का 24 घंटे अस्पताल में एडमिट रहना जरूरी है।
अगर, कोई मरीज इस समय सीमा को पूरा नहीं करता तो कंपनियां बीमा दावों को अस्वीकृत कर देती हैं। उन्होंने कहा, कंपनियों को इस बारे में अपडेट होना चाहिए।
बीमा लेने की अधिकतम सीमा समाप्त होगी
न ई दिल्ली। नए साल में स्वास्थ्य बीमा लेने की अधिकतम उम्र सीमा समाप्त हो सकती है। 65 वर्ष की उम्र के बाद भी लोग स्वास्थ्य बीमा खरीद सकेंगे। इरडा ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेने के लिए अधिकतम प्रवेश आयु को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है।
बीमा कंपनियां पांच वर्ष तक की अवधि की स्वास्थ्य बीमा पेश कर सकती हैं। जबकि, सामान्य बीमा और स्टैंडअलोन कंपनी अधिकतम तीन वर्ष के लिए पॉलिसी पेश कर सकती हैं।
इरडा ने जीवन बीमा कंपनियों को लाभ आधारित नीतियों की पेशकश करने की सलाह दी है। इसके तहत पॉलिसी के अंतर्गत आने वाली बीमारी होने पर निश्चित लागत मुहैया कराई जाती है। वहीं, इसके दायरे से अस्पताल के खर्चों की भरपाई करने वाली क्षतिपूर्ति आधारित नीतियां बाहर होंगी।